पति के हत्या की आरोपित महिला को मिली जमानत

Feb 12, 2024 - 15:00
Feb 12, 2024 - 15:03
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पति के हत्या की आरोपित महिला को मिली जमानत

रेशमा को मिली जमानत

आलोक बरनवाल INewsUP

रुधौली बस्ती - रूधौली थाना क्षेत्र के मुड़ाडीहा जप्ती गांव में 24 नवम्बर 2023 को पति-पत्नी के बीच हुई विवाद फिर मारपीट के दौरान पति की मौके पर मौत हो गई थी। मृतक के पिता रामबेलास की सूचना पर रूधौली पुलिस ने रेशमा के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 के तहत मुकदमा पजीकृत कर जेल भेज दिया था। पुलिस की सूचना के अनुसार मृतक की पत्नी रेशमा ने पति के ऊपर डण्डे से सिर पर प्रहार कर दिया जिसके कारण पति को गंभीर चोट लग जाने के कारण मौके ही मौत हो गयी थी। बस्ती न्यायालय ने रेशमा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था । माननीय उच्च न्यायालय ने रेशमा के अधिवक्ता रमन पाण्डेय ने बताया कि कथित घटना वाले दिन सुबह उसका पति शराब पीकर मार-पीट कर रहा था।इसी दौरान हाथापाई में चारपाई पर गिर कर उसकी मृत्यु हो गयी। रेशमा ने बताया कि यह घटना आकस्मिक हुआ है,जिसमें हत्या करने का कोई आशय और ज्ञान नहीं था । 304 आईपीसी में आशय का होना जरूरी है। अधिवक्ता रमन पाण्डेय के बहस से सन्तुष्ट होते होकर माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने रेशमा की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। लगातार पीड़ितों को न्याय दिलाने में अधिवक्ता रमन पाण्डेय को लगातार उपलब्धियां मिल रही।जिससे अब इनका चर्चा जोरों पर हो रहा है इसके पहले कई ऐसे पीड़ितों को न्याय दिलाए है जो कई वर्षों से जेल में बंद थे।

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