बिना रजिस्ट्रेशन होटल और मैरिज लान चलाने वाले हो जाएं सावधान, जिला प्रशासन ने 24 घंटे में मांगा ब्यौरा

Jan 7, 2024 - 00:57
Jan 7, 2024 - 13:51
 0  395
बिना रजिस्ट्रेशन होटल और मैरिज लान चलाने वाले हो जाएं सावधान, जिला प्रशासन ने 24 घंटे में मांगा ब्यौरा

ब्यूरो रिपोर्ट INewsUP

बस्ती । बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे होटल, रेस्टोरेंट और मैरेज हाल पर जिला प्रशासन बड़ी कार्यवाही की तैयारी में है, एडीएम ने ऐसे सभी होटल, रेस्टोरेंट और मैरेज हॉलों का 24 घंटे में ब्यौरा तालाब किया है 

जिले में संचालित होने वाले ऐसे होटल, रेस्टोरेंट और मैरेज हाल जो सराय एक्ट के तहत पंजीकरण अथवा नवीनीकरण कराए बिना ही संचालित हो रहे है, उन सभी का अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) कमलेश चंद्र ने एसडीएम सदर गुलाब चंद को 24 घण्टे में विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। एसडीएम सदर ने सदर तहसीलदार विनय प्रभाकर को सभी नायब तहसीलदारों को राजस्व निरीक्षकों व हलका लेखपालों को साथ लेकर ऐसे होटल, रेस्टोरेंट व मैरिज लॉन का ब्यौरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है जो बिना सराय एक्ट के पंजीकरण अथवा नवीनीकरण कराये होटल, रेस्टोरेंट व मैरिज लॉन संचालित हो रहे हैं।

सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए इसकी है जरूरत

सराय एक्ट के अंतर्गत राजस्व, खाद्य सुरक्षा, नगर पालिका/ नगर पंचायत, अग्निशमन, पुलिस विभाग, बिजली विभाग व पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना पड़ता है इस विभागों से अनापत्ति पत्र मिलने के बाद ही रेस्टोरेंट, होटल, मैरिज लॉन रजिस्ट्रेशन किया जाता है।

अंग्रेजों के समय बना था सराय एक्ट

ब्रिटिश काल में वर्ष 1867 में सराय एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट में आज भी होटलाें का पंजीकरण किया जा रहा है। एक्ट में सराय से आशय ऐसे भवन से माना गया था, जिसे यात्रियों के आश्रय और आवास के लिए प्रयोग में लाया जाता हो।

जनपद में 36 होटल, लाज, मैरेज हाल का है रजिस्ट्रेशन

जनपद बस्ती में संचालित होने वाले 36 होटल, लाज, मैरेज हाल ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन सराय एक्ट में हुआ है, बचे हुए सभी होटलों के रजिस्ट्रेशन की कवायद जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है।

यहां कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन

अपर जिलाधिकारी कमलेश चन्द्र ने बताया कि जिन होटल, मैरिज लॉन व रेस्टोरेंट संचालकों ने अबतक सराय एक्ट में पंजीकरण नहीं कराया है, वे अग्निशमन, खाद्य सुरक्षा, पुलिस विभाग, पर्यावरण, नगर पालिका/नगर पंचायत व राजस्व विभाव से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर पंजीकरण/नवीनीकरण करा सकते हैं।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow