खाद्य सुरक्षा विभाग का मिलावटखोरों पर शिकंजा

Oct 15, 2025 - 22:49
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खाद्य सुरक्षा विभाग का मिलावटखोरों पर शिकंजा

अजमेर अली ब्यूरो चीफ INewsUP

गोरखपुर। चौरी चौरा में कई जगह छापामारी, 'खुशी उद्योग' हिमायूंपुर साउथ दुर्गाबाड़ी से दो नमूने संग्रहित किया गया। ​डॉ. सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान के तहत 'खुशी उद्योग' से दो खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। ​ आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, गोरखपुर द्वारा जन स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलावटखोरी और स्वच्छता मानकों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। *​निरीक्षण टीम का विवरण:* यह अभियान सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) डॉ. सुधीर कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में चलाया गया। निरीक्षण टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेन्द्र कुमार, नगेन्द्र कुमार चौधरी और श्रीमती आभा शामिल थे। *​चौरी चौरा में कार्रवाई:* संयुक्त टीम ने चौरी चौरा क्षेत्र में भी कई स्थानों पर औचक छापेमारी की कार्रवाई की। विभाग को सूचना मिली कि टीम के आने की खबर मिलते ही कई कारोबारियों ने अपनी दुकानों पर ताला लगा दिया और मौके से भाग गए। विभाग ने ऐसे कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ​'खुशी उद्योग' पर विशेष कार्रवाई (हुमायूंपुर साउथ): अभियान के दौरान, टीम ने खुशी उद्योग (Khushi Udyog), हुमायूंपुर साउथ, गोरखपुर, नामक प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया। *​लिए गए नमूने:* खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में अनियमितता की आशंका पर प्रतिष्ठान से निम्नलिखित दो खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए हैं, जिन्हें जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है: ​इलायची दाना (Elaichi Dana) ​गट्टा (Gatta) ​पाए गए मुख्य उल्लंघन एवं तत्काल रोक: ​निरीक्षण में, प्रतिष्ठान में साफ-सफाई और भंडारण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के कई प्रावधानों का घोर उल्लंघन पाया गया: ​गंभीर असुरक्षित भंडारण (बिक्री पर रोक): सबसे गंभीर उल्लंघन के तौर पर, गट्टा और बताशा गट्टा जैसे खाद्य पदार्थों को 'अंडे के गट्टे' के भंडारण स्थान या कंटेनर के समीप/साथ रखा गया था। यह खाद्य पदार्थों के दूषित (Cross-Contamination) होने का सीधा जोखिम है। इस गंभीर लापरवाही के कारण, गट्टा/बताशा गट्टा की तत्काल बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ​अस्वच्छता: प्रतिष्ठान के भीतर गंदे एवं पुराने जाले थे, बर्तन अस्वच्छ थे, और अन्य खाद्य सामग्री भी खुले में रखी गई थी। ​दस्तावेज़ीकरण में कमी: कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए। ​विभाग की चेतावनी: गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर प्रतिष्ठान के मालिक को धारा 32 के तहत 'सुधार सूचना' (Improvement Notice) जारी की गई है। लिए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद, नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने चेताया है कि जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी कारोबारी को बख्शा नहीं जाएगा।

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