सहारा इंडिया निवेशकों के लिए खुशखबरी, मिलेगा फंसा पैसा! अमित शाह ने लांच किया रिफंड पोर्टल
Sahara refund portel

Amit Shah ने लॉन्च किया Sahara Refund Portal
Sahara Refund Portal: सहारा इंडिया समूह में सालों से फंसा निवेशकों का पैसा अब मिलने की उम्मीद जग गई है। जल्दी ही निवेशकों का पैसा मिल सकेगा। इसके लिए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। Sahara Group की कॉरपोरेटिव समितियों में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए आज अच्छी खुशखबरी आई है। सालों से फंसा पैसा अब निवेशकों को जल्दी मिल सकेगा, इसके लिए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया है। शाह ने लॉन्चिंग के मौके पर कहा कि "सहारा की सहकारी समितियों में जिन लोगों के रुपये कई सालों से डूबे हुए थे, उसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही निवेशकों का पैसा वापस मिलना शुरू हो जाएगा।"
किन समितियों के निवेशकों को मिलेगा पैसा?
अमित शाह ने सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के वास्तविक डिपॉजिटर्स का वैध दावा करने के लिए 'CRCS- Sahara Refund Portal' लॉन्च किया है. इन सहकारी समितियों के नाम सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैं।
सरकार ने पैसे लौटाने का किया था घोषणा
सरकार ने इस साल 29 मार्च को कहा था कि सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के करीब 10 करोड़ निवेशकों को नौ महीने के भीतर पैसे लौटाए जाएंगे. यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट के 5,000 करोड़ रुपये सहारा-सेबी रिफंड खाते से केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को हस्तांतरित करने के आदेश के बाद की गई थी। सहकारिता मंत्रालय का कहना है कि सहारा समूह के निवेशकों की तरफ से दावा प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ये विशेष पोर्टल जारी किया जा रहा है।
सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं की तरफ से वैध दावे जमा करने के लिए ये पोर्टल काम करेगा। सहारा समूह की इन सहकारी समितियों के पास पैसे जमा करने वाले निवेशकों को राहत दिलाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने इनके दावों की भरपाई के लिए 5,000 करोड़ रुपये सीआरसीएस को हस्तांतरित करने का आदेश दिया था। इसी आदेश के बाद अब निवेशकों के पैसे वापस किये जायेंगे।
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