डॉ.अनुज सरकारी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश
अजमेर अली INewsUP
गोरखपुर - विगत वर्ष 2024 के अक्टूबर महीने में गोरखपुर में हुए सिपाही पंकज कुमार एवं डॉक्टर अनुज सरकारी विवाद में सिपाही पंकज के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हो गया था,परन्तु सिपाही की पत्नी की तहरीर पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। इसके बाद लगातार पीड़ित सिपाही पंकज कुमार उसकी पत्नी एवं उसके पिता न्यायालय के शरण में आए तथा मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर आज विशेष न्यायाधीश एस.सी. एस.टी कोर्ट ने डॉक्टर तथा घटना के समय उपस्थित डॉक्टर के अन्य सहयोगियों के ऊपर एफ.आई.आर.दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले की लगातार नि: शुल्क प्रभावी पैरवी बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर के मंत्री श्री गिरिजेश मणि त्रिपाठी जी द्वारा किया जा रहा था।आज आदेश होने के बाद माननीय मंत्री जी ने कहा कि निश्चित रूप से यह आदेश आम आदमी को न्यायिक व्यवस्था में विश्वास करने की प्रेरणा बनेगा तथा समाज के अन्तिम पायदान पर व्यवस्था से लड़ते हुए गरीब,मजलूमों के एक उदाहरण है कि न्यायिक प्रक्रिया में अभी भी विश्वास किया जा सकता है। मालूम हो कि इस मामले के शुरुआती दिनों से ही इस मामले में माननीय मंत्री जी द्वारा नि: शुल्क प्रभावी पैरवी किया जा रहा था,तथा सिपाही पंकज कुमार की जमानत भी पूर्व में माननीय मंत्री जी द्वारा ही कराया गया था।
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