साध्वी रेप प्रकरण में तीसरी जमानत याचिका मंजूर
आलोक बरनवाल INewsUP
रुधौली बस्ती । जनपद में दिसंबर 2017 में साध्वी प्रकरण के इस बहुचर्चित मामले में बस्ती पुलिस ने संत कुटीर आश्रम में यौन शोषण के संबंध में एफआईआर दर्ज किया था। तत्कालीन एसपी संकल्प शर्मा के निर्देश पर बस्ती पुलिस ने बाबा स्वामी सच्चिदानंद तथा उनके शिष्य परमचेतनानंद, विश्वासानंद, ज्ञानवैराग्यनंद तथा दो मुख्य सेविकाओं के ऊपर 2008 से लगातार यौन शोषण तथा सामूहिक दुष्कर्म के संबंध में केस दर्ज करने का निर्देश दिया था। जिसमें स्वामी सच्चिदानंद को पिछले वर्ष में मई 2023 में स्वास्थ्य के आधार पर हाई कोर्ट से बेल मिल गया था जिसमें उनकी उम्र लगभग 83 वर्ष बताया गया था । जबकि हाईकोर्ट ने परमचेतनानंद की जमानत याचिका को 8 दिसंबर 2020 को तथा दूसरी जमानत याचिका को 11 जुलाई 2023 को खारिज कर दिया था। वर्तमान प्रकरण प्रकाश में तब आया, जब परमचेतनानंद ने अधिवक्ता रमन पांडेय के माध्यम से हाईकोर्ट में अपनी तीसरी जमानत याचिका को दायर किया। जिस पर 26 नवंबर 2024 को माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन ने सुनवाई करते हुए अधिवक्ता रमन पांडेय के बहस को सुनने के बाद परमचेतनानंद की तीसरी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। अब लगभग 6 वर्षों से अधिक समय के बाद परमचेतनानंद को जमानत के आधार पर बस्ती जेल से रिहा किया जाएगा।
What's Your Reaction?

