दुर्घटना के बाद वाहन लेकर भागने के मामले में केस दर्ज करने का आदेश

Jan 17, 2024 - 22:17
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दुर्घटना के बाद वाहन लेकर भागने के मामले में केस दर्ज करने का आदेश

संदीप चौरसिया INewsUP

 कुदरहा बस्ती । एसीजेएम तृतीय आलोक वर्मा की अदालत ने दुर्घटना कर भाग जाने के मामले में वाहन व चालक पर कलवारी पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कलवारी थाना क्षेत्र के गायघाट निवासी बेचूलाल ने अधिवक्ता एसएन दुबे के माध्यम से अदालत में अर्जी दाखिल कर अवगत कराया कि 19 नवंबर 2023 को उनकी पत्नी सुमित्रा कस्बे में स्थित तालाब पर छठ पूजा के लिए जा रही थीं।पोखरे से कुछ दूर पहले तेज गति से आ रही कार यूपी 50 सीजे 8327 ने उन्हें टक्कर मार दिया। जिसमें उनकी पत्नी सुमित्रा गंभीर रुप से घायल हो गईं। हादसे में सुमित्रा का पैर टूट गया। जिसके इलाज में उन्हें तीन लाख से अधिक खर्च करने पड़े। न्यायाधीश ने साक्ष्य के आधार पर कलवारी पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

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