विषाक्त पदार्थ खाने से महिला की मौत मामले में आरोपी को मिली जमानत

आलोक बरनवाल INewsUP
रूधौली बस्ती । थाना क्षेत्र के पचारी कला गांव में 8 अक्टूबर 2020 को एक महिला की जहर खाने से मौत हो गई थी जिसमें मृतका के परिजनों द्वारा पचारी गांव के निवासी मदनेस उर्फ गोपाल द्विवेदी एवं उनके परिजनों के खिलाफ तहरीर देकर रुधौली थाना में धारा 498A,304B आईपीसी तथा 3/4 डीपी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था इसके बाद रुधौली पुलिस ने परिजनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दहेज हत्या के आरोप में बंद पीड़ित युवक के पक्ष में अधिवक्ता रमन पाण्डेय की बहस से संतुष्ट होकर अभियुक्त मदनेस उर्फ गोपाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अभियुक्त मदनेस की जमानत प्रार्थना पत्र न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने अधिवक्ता रमन पाण्डेय की बहस से सहमत होते हुए मदनेस की जमानत अर्जी स्वीकृत की। बहस में साक्ष्य के साथ अधिवक्ता ने बताया कि युवती सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थी और उसका मानसिक स्वास्थ्य का इलाज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से चल रहा था। बहस में बताया गया कि युवती का मानसिक उपचार की दवा पहले से चल रहा था व खुद आहत होकर उन्होंने स्वयं जहर खा लिया था और तुरंत परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रूधौली में उपचार भी कराया था फिर अगले दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रूधौली से जनपद बस्ती के लिए इलाज हेतु रेफर किया गया था और वहां 9 अक्टूबर 2020 को उसकी मृत्यु हो गई थी। उसने स्वयं घटना को कारित किया था। युवा अधिवक्ता रमन पाण्डेय की निष्पक्ष तरीके,साक्ष्य के साथ बहस करने व न्याय दिलाने की वकालत करने की हर जगह चर्चा हो रही है। इसके पहले भी कई पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में अपनी अहम भूमिका भी निभा चुके हैं।
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